इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर रही आपकी समस्या का सॉल्यूशन! जानें कहां और कैसे कर सकते हैं शिकायत

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आपने इंश्योरेंस (Insurance) पॉलिसी खरीदी है, लेकिन कुछ वजहों से पॉलिसी को लेकर कोई परेशानी है।  आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बात कही, लेकिन आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा।  ऐसी स्थिति में अगर कंपनी आपकी नहीं सुनती है या शिकायतों का निपटारा नहीं करती है तो आपके सामने आगे शिकायत करने का ऑप्शन खुला है।  अगर आप कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो कंपनी की ब्रांच या अपने संपर्क वाले दूसरे ऑफिस में ग्रीविएंस रिड्रेसल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे की आप अपनी समस्या को लेके कहा शिकायत कर सकते है।  तो चलिए शुरू करते है।

बीमा पॉलिसी धारकों के पास बीमा कंपनी (Insurance company) की शिकायत करने का अधिकार है। ग्राहक बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। देश में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल हैं। ग्राहक जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह के बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक स्वयं या अपने कानूनी उत्तराधिकारियों अथवा नामित व्यक्ति के माध्यम से यह शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले बीमा कंपनी के शिकायत सेल में अपनी बात रखें. वहां से 15 दिन में उचित जवाब नहीं मिलने पर IRDA में शिकायत करे।

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पहले शिकायत निवारण अधिकारी यानी जीआरओ (GRO) के पास जाएं

बीमा लोकपाल से शिकायत करने से पहले ग्राहकों को बीमा कंपनी के पास अपनी शिकायत रखनी चाहिए। ग्राहक सबसे पहले अपनी शिकायत बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी यानी जीआरओ (GRO) के सामने रख सकते हैं। ग्राहक अपनी शिकायत जीआरओ को मेल कर सकते हैं या बीमा कंपनी की निकटतम ब्रांच में जाकर अपनी शिकायत रख सकते हैं। अधिकतर मामलों में देखा गया है वहीं उनकी समस्या का समाधान हो जाता है।

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बीमा नियामक इरडा के पास भी कर सकते हैं शिकायत

बीमा नियामक इरडा (Irdai) के ऑनलाइन पोर्टल IGMS का उपयोग करके भी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत का समाधान करने के लिए बीमा कंपनी के पास 15 दिन का समय होता है। इस अवधि में आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप इरडा के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं। आप IRDA के complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल पर शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक IRDA के टॉल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर भी शिकायत कर सकते हैं।

बीमा लोकपाल

अगर आप इरडा के समाधान से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो अगले स्तर पर आप बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। देश में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल हैं। ग्राहक जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह के बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक स्वयं या अपने कानूनी उत्तराधिकारियों अथवा नामित व्यक्ति के माध्यम से यह शिकायत कर सकते हैं।

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बीमा लोकपाल बीमाधारक और बीमा कंपनी के बीच कोर्डिनेशन करता है और कागजों के आधार पर क्लेम का एक अमाउंट तय भी कर सकता है।  अगर बीमाधारक क्लेम की राशि से सहमत है तो आदेश पास कर दिया जाता है और कंपनी को 15 दिनों में उसका पालन करना होता है।  फिर लोकपाल फैसला सुनाता है, जिसे बीमा कंपनी को मानना ही होता है।

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बीमा लोकपाल में स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें शिकायत

-बीमित व्यक्ति बीमा लोकपाल को अपनी शिकायत सादे पेपर पर लिखकर या टाइप करवा कर रजिस्टर्ड पोस्ट तथा ईमेल के जरिए कर सकता है।

-इसमें बीमित का नाम, हस्ताक्षर, बीमा का पॉलिसी नंबर, बीमा दावा नंबर, दावा कितने रुपये का है, बताना होगा।

-पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बीमा कंपनी का नाम एवं उस ऑफिस का एड्रेस जहां से पॉलिसी ली गई है, बतानी चाहिए।

-शिकायत के साथ हॉस्पिटल के बिल, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, बीमा कंपनी की ओर से दिए गए रिजेक्शन लेटर की कॉपी अटैच करना चाहिए।

-शिकायत पत्र में यह जरूर लिखना चाहिए कि बीमा कंपनी द्वारा दावा रिजेक्शन के जो कारण बताए हैं, वह क्यों गलत हैं और आपका दावा क्यों सही है।

दफ्तर जा कर भी कर सकते हैं शिकायत

यदि आप लोकपाल कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, तो आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरना होगा। आपने अगर अपने दस्तावेज बीमा लोकपाल को डाक से भेजे हैं, तो भी बीमा लोकपाल आपसे इन फॉर्म्स को भरने के लिए कहेगा। आपकी शिकायत और दस्तावेज जमा होने के बाद बीमा लोकपाल सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर देगा। उस तारीख पर शिकायत करने वाले को उपस्थित रहना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे छूट भी मिल सकती है।

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इस स्थिति में नहीं कर सकते शिकायत

बीमा लोकपाल में शिकायत पत्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट द्वारा दी जा सकती है।  यदि किसी दावे का केस कंजूमर कोर्ट में लंबित है तो उस स्थिति में बीमा लोकपाल में शिकायत नहीं की जा सकती है।  बीमा लोकपाल में शिकायत के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है।  बीमा लोकपाल में शिकायत बीमित द्वारा अथवा बीमित के वारिस द्वारा की जा सकती है।

अगर आप भी बीमा कंपनी से खुश नहीं है और आप बीमा कंपनी की शिकायत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करते है की अगर आप भी किसी बिमा कंपनी की शिकायत करना चाहते है तो अब कर पाएंगे।  और उम्मीद करते है की आज की जानकारी आपके लिए  फायदेमंद होगी।

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